प्रजा
अधीन
प्रधानमंत्री
ड्राफ्ट
निम्नलिखित
महत्पूर्ण
अधिसूचनाओं
में से
एक का
विवरण है जिसको
हम प्रस्ताव
करते हैं
और मांग
करते हैं
और भ्रष्टाचार
की
समस्या का हल करने का
वचन देते
हैं |
1. भारत
का कोई भी नागरिक कलेक्टर को शुल्क लेकर
जो सांसद
के चुनाव
के सामान
हो, अपने
को प्रधानमंत्री
के
लिए प्रत्याशी
दर्ज करा
सकते हैं |
2.भारत का कोई नागरिक
पटवारी के दफ्तर
जाकर ,रु.3 शुल्क
देकर, अधिकतर
पांच व्यक्तियों
का प्रधानमंत्री
के
लिए अनुमोदन
कर सकते
हैं. पटवारी
उसे उसके
वोटर पहचान
पत्र और
अनुमोदित
व्यक्तियों
के नाम
सहित रसीद
देगा |
3.नागरिक अपने
अनुमोदन किस भी
दिन रद्द
कर सकता
है |
4.पटवारी
नागरिक के
अनुमोदन प्रधानमंत्री की
वेबसाइट पर रखेगा
नागरिक के
वोटर पहचान
पत्र और
उसके अनुमोदन
सहित. हर
सोमवार,
मंत्रिमंडल
सचिव हर
प्रत्याशी के अनुमोदन
संख्या
प्रकाशित
करेगा |
5.यदि
प्रत्याशी
को 37 करोड़
से अधिक
नागरिक मतदाताओं
का अनुमोदन
मिलता है, तो
वर्त्तमान प्रधानमंत्री अपना पद
त्याग कर सबसे
अधिक अनुमोदन
वाले व्यक्ति
को
प्रधानमंत्री नियुक्त
कर सकता
है |
संपूर्ण
ड्राफ्ट
# [प्रक्रिया
किस व्यक्ति
के लिए]
प्रक्रिया/अनुदेश
1 -
`नागरिक`
शब्द का मतलब
पंजीकृत
मतदाता होगा |
ये
सरकारी
अधिसूचना 37
करोड़
नागरिकों की
हाँ के
पंजीकरण के
बाद ही
प्रभावी होगा
|
2 [जिला
कलेक्टर]
यदि 30 साल से
ऊपर भारत का
एक नागरिक
प्रधानमंत्री
बनना चाहता है
तो वह जिला
कलेक्टर के सामने
प्रस्तुत हो
सकता है. जिला
कलेक्टर उसे
एक सीरियल
नंबर जारी
करेंगे सांसद
के चुनाव के
समान जमा शुल्क
ले कर
|
3 [तलाटी /
पटवारी, (या तलाटी
के क्लर्क)]
यदि
एक नागरिक
तलाटी के
कार्यालय आता
है, रु.3
शुल्क देता है
और अधिकतर
पांच
व्यक्तियों
को प्रधानमंत्री
पद के लिए
अनुमोदित
करता है, तलाटी
उसके अनुमोदन
कंप्यूटर में
डालेगा और उसे उसके
वोटर पहचान
पत्र और
अनुमोदित
व्यक्तियों
के नाम
सहित रसीद
देगा. यदि
नागरिक अनुमोदन
रद्द करने
आते हैं
तो पटवारी/
तलाटी बिना
कोई शुल्क
लिए एक
या अधिक
अनुमोदन रद्द करेगा |
4 [पटवारी
(तलाटी/लेखपाल)]
पटवारी
नागरिक के
अनुमोदन प्रधानमंत्री
की वेबसाइट
पर रखेगा नागरिक के वोटर
पहचान पत्र संख्या
सहित.
5 [सीएस
(मंत्रिमंडल
सचिव)]
हर
सोमवार,
मंत्रिमंडल
सचिव हर
प्रत्याशी के अनुमोदन
संख्या
प्रकाशित
करेगा |
6 [प्रधानमंत्री]
वर्त्तमान
प्रधानमन्त्री
अपनी अनुमोदन
संख्या निम्नलिखित
दो में से अधिक
को गिन सकता है-
i)
नागरिकों
कि
संख्या
जिन्होंने
उसे अनुमोदन
किया है |
ii)
लोकसभा सांसद
जिन्होंने
उसे समर्थन
दिया है की
वोटों की जमा
राशि |
7 [प्रधानमंत्री]
यदि
किसी
प्रत्याशी को
अनुमोदन
वर्त्तमान प्रधानमंत्री
के अनुमोदन से
२% अधिक मिलते
हैं, तब
वर्त्तमान
प्रधानमंत्री
त्यागपत्र दे सकता
है और सांसद
को बोल सकता
है अनुमोदित
व्यक्ति को नए
प्रधानमंत्री
नियुक्त करने
के लिए |
8[लोकसभा
सांसद ]
सांसदों
नए धारा-7 में
कहे गए व्यक्ति
का चुनाव प्रधानमंत्री
के रूप में कर सकते
हैं .
9 [जिला
कलेक्टर]
यदि कोई
नागरिक इस
क़ानून में परिवर्तन
लाना चाहे , तो वो हलफनामा/एफिडेविट जिला कलेक्टर
के दफ्तर
जाकर कर
जमा कर
सकता है
और जिला
कलेक्टर या उसका
क्लर्क हलफनामा/एफिडेविट को प्रधानमंत्री
की वेबसाइट
पर रखेगा रु 20
प्रति पन्ना लेकर |
10
[पटवारी
(तलाटी/लेखपाल)]
यदि कोई भी नागरिक इस क़ानून
या इसके
कोई अंश का विरोध
करना चाहे
या उपरोक्त
धारा में
जमा हलफनामा/एफिडेविट पर अपनी
हाँ/ना
दर्ज करना
चाहे और
पटवारी के दफ्तर वोटर
पहचान पत्र सहित
जाता है
और रु.3 शुल्क
देता है
तो पटवारी
उसका हाँ/ना दर्ज
करेगा और उसे
रसीद देगा.
नागरिक की
हाँ/ना
प्रधानमंत्री
की वेबसाइट
पर दर्ज
होगी |